आधार आधारित ई पैन कार्ड अक्‍सर पूछे जाने वाले प्रश्‍न

 

अक्‍सर पूछे जाने वाले प्रश्‍न

आधार पर आधारित तत्‍काल स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) का आवंटन

1. स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) क्‍या है?
उत्तर: स्‍थायी लेखा संख्‍या या पैन एक दस अक्षरांकीय यूनीक संख्‍या है, आयकर विभाग, आयकर अधिनियम व नियमों के तहत् स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) जारी करता है। स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) वित्‍तीय संस्‍थानों व एजेंसियों के लिए आवश्‍यक है।

2. 'आधार' आधारित तत्‍काल स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) क्‍या है?
उत्तर: 'आधार' आधारित तत्‍काल स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) आवंटन सेवा कम से कम समय में स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) आवंटित करने वाली सेवा है। आपको यूनिक आईडेंटिफिकेशन ऑथरिटी ऑफ इंडिया (भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण) ( यू आई डी ए आई) द्धारा जारी वैध आधार नम्‍बर जो किसी दूसरे पैन से ना जुड़ा हो बताने की आवश्‍यकता है। उस आधार संख्‍या का ई-के.वाई.सी डाटा भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण के साथ साझा किया जाता है। आयकर डाटा बेस में ई- के.वाई.सी डाटा की उचित प्रक्रिया के पश्‍चात् आपको स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) प्राप्‍त होती है।

3. क्‍या यह स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) वैध है? क्‍या किसी दूसरे आवेदन के माध्‍यम से प्राप्‍त/जारी स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) से यह स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) भिन्‍न है?
उत्तर: हां, यह स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) वैध है। नहीं, यह आयकर विभाग द्धारा किसी दूसरे आवेदन के माध्‍यम से जारी की गई स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) से भिन्‍न नहीं है। तथापि, स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) कागजरहित ऑनलाईन एवं नि:शुल्‍क है।

4. यदि मैं तत्‍काल स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) के लिए आवेदन कंरू तो मुझे आंवटित स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) कैसे प्राप्‍त होगी?
उत्तर: आप चैक स्‍टेटस ऑफ पैन (स्‍थायी लेखा संख्‍या की स्थिति जांच) पर आधार संख्‍या दाखिल कर स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) डाऊनलोड कर सकते है। यदि आपकी ई-मेल आई डी आधार के साथ पंजीकृत है तो आपको पी डी एफ फॉरमेट में, आपकी ई-मेल पर भी स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) मिलेगी।

5. क्‍या मुझे आधार आधारित तत्‍काल स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) के उपयोग के लिए भुगतान करना होगा।?
उत्तर:
 नहीं, यह सुविधा नि:शुल्‍क है।

6. ई-पैन क्‍या है?
उत्तर:
 ई-पैन डिजिटली हस्‍ताक्षरित स्‍थायी लेखा संख्‍या कार्ड (पैन कार्ड) है जिसे आयकर विभाग द्धारा इलैक्‍ट्रानिक फॉरमैंट में जारी किया जाता है।

7. क्‍या ई-पैन – पैन का वैध रूप है? 
उत्तर: हां, ई-पैन पैन का वैध रूप/साक्ष्‍य है। ई-पैन में एक क्‍यू आर कोड होता है जिसमें स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) आवेदक का जनसांख्यिकीय विवरण जैसे फोटो, नाम, व जन्‍मतिथि आदि होती है। इस विवरण को क्‍यू आर कोड रीडर द्धारा पाया/देखा जा सकता है। ई-पैन को अधिसूचना संख्‍या 7/2018 द्धारा विधिवत मान्‍यता प्राप्‍त है, जिसे आयकर प्रधान म‍हानिदेशक (पद्धति) द्वारा दिनांक 27.12.2018 को जारी किया गया है। अधिसूचना को देखने के लिए, यहां क्लिक करें।

8. मैं क्‍यू आर कोड रीडर को कहां से डाउनलोड कर सकता हॅू?
उत्तर: इसे आप यहां दिए गए लिंक से वेबसाईट पर जाकर  ( डाउनलोड क्‍यू आर कोड रीडर) पर दिए गए लिंक से डाऊनलोड किया जा सकता है।

9. क्‍या मैं एक स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) के होने के बावजूद इस सुविधा का उपयोग कर सकता हुं? क्‍या मैं दूसरी स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) के लिए आवेदन कर सकता हूं?
उत्तर: नहीं, आयकर अधिनियम की धारा 272बी(1) के प्रावधानों के अंतर्गत्, किसी व्‍यक्ति के पास एक से अधिक स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) होने पर रू10000/- का जुर्माना लगाया जाएगा।

10. आधार-ई.के.वाई.सी के द्धारा कौन तत्‍काल स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) के लिए आवेदन कर सकता है?
उत्तर: वे स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) आवेदक जिन्‍हें यू आई डी ए आई से आधार संख्‍या मिली है तथा जिन्‍होंने अपना मोबाइल नम्‍बर आधार के साथ पंजीक़ृत कराया हुआ है, आवेदन कर सकते है।

11. क्‍या विदेशी नागरिक ई-के बाई सी माध्‍यम से स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) का आवेदन कर सकता है?
उत्तर: 
नहीं।

12. क्‍या ई.के.वाई.सी माध्‍यम से आवेदन हेतु अनिवार्य आवश्‍यकता है?
उत्तर: 
हां, स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) आवेदक का मोबाइल नम्‍बर का यू.आई.डी.ए.आई. के आधार डाटाबेस में पंजीकरण आवश्‍यक है।

13. क्‍या मैं स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) के लिए आवेदन कर सकता हॅू यदि मेरा आधार कार्ड सक्रिय नहीं है?
उत्तर:
 नहीं, आप आवेदन नहीं कर सकते।

14. तत्‍काल स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) से आधार कैसे सत्‍यापित होता है?
उत्तर:
 यू.आई.डी.ए.आई. – आधार ई- के.वाई.सी की प्रक्रिया द्वारा पंजीकृत मोबाइल नम्‍बर पर ओ.टी.पी. भेजता है।

15. क्‍या होगा यदि मुझे ओ.टी.पी. नहीं मिला?
उत्तर:
 आप आधार ई- के.वाई.सी पृष्‍ठ को ओ.टी.पी. पाने के लिए, पुन: जमा करें। यदि अब भी आपको ओ.टी.पी प्राप्‍त नहीं होता तब यू.आई.डी.ए.आई से संपर्क करें।

16. ओ.टी.पी कितनी बार भेजा जा सकता है?
उत्तर:
 अनगिनत बार।

17. यदि ई.के.वाई.सी के दौरान मेरा आधार प्रमाणीकरण खारिज हो जाता है, तो मुझे क्‍या करना चाहिए?
उत्तर:
 आधार प्रमाणीकरण गलत ओ.टी.पी के कारण खारिज होता है। इसे दिक्‍कत को सही ओ.टी.पी से सही किया जा सकता है। यदि यह फिर भी ,खारिज होता है तो आपको यू.आई.डी.ए.आई से संपर्क करना पड़ेगा। 

18. क्‍या मुझे आधार आधारित तत्‍काल स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) सुविधा द्धारा स्‍थायी लेखा संख्‍या कार्ड (पैन कार्ड) आवेदन के लिए डिजिटल हस्‍ताक्षरित  प्रमाण-पत्र की आवश्‍यकता होगी?
उत्तर: नहीं ।

19. क्‍या मुझे आधार कार्ड साक्ष्‍य या के.वाई.सी आवेदन की छायाप्रति जमा करने की आवश्‍यकता है ?
उत्तर:
 नहीं, यह ऑन लाइन प्रक्रिया है। इसमें किसी कागजी़ कार्य की आवश्‍यकता नहीं है।

20. क्‍या ई-के.वाई.सी. के लिए मुझे स्‍कैन्‍ड फोटो, हस्‍ताक्षर आदि अपलोड करने की आवश्‍यकता है?
उत्तर: नहीं।

21. यदि तत्‍काल स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) हेतु ई- के.वाई.सी. आधार मोड द्धारा आवेदित किया गया हो तो क्‍या मुझे पावती भेजनी है?
उत्तर: 
नहीं, स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) आवेदक तत्‍काल स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) की स्थिति जानने के लिए आधार संख्‍या का उपयोग कर सकता है तथा स्‍थायी स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन)को पी.डी.एफ. में जारी कर सकता है।

22. क्‍या मुझे प्रत्‍यक्ष में सत्‍यापन की आवश्‍यकता है?
उत्तर: नहीं, आधार पर आधारित ई-के.वाई.सी को किसी प्रत्‍यक्ष सत्‍यापन की आवश्‍यकता नहीं है।
23. आधार ई-के.वाई.सी द्धारा स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) आवंटन के केन्‍द्र कौन से है?
उत्तर:
 आधार ई-के.वाई.सी द्धारा स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) आवंटन की केवल ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर ही अनुमन्‍य है।

24. क्‍या हम आधार कार्ड से भिन्‍न पता दे सकते है?
उत्तर:
 नहीं, यू.आई.डी.ए.आई के आधार डाटा बेस का पता ही स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) के डाटाबेस में रखा जाऐगा।

25. मैं अपने तत्‍काल पैन आवेदन की स्थिति कैसे जांच सकता हॅू ?
उत्तर: 
एक बार अनुरोध जमा हो जाने के पश्‍चात् आवेदक निम्‍न उपायों द्धारा अनुरोध की स्थिति की जांच कर सकता है।:
क) स्‍थायी लेखा संख्‍या को डाउनलोड करने के लिए कृपया आयकर विभाग की ई – फाइलिंग बैबसाईट (Url: https://www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाए।
ख) 'आधार आधारित त्‍तकाल स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन)' - लिंक को दबाए/क्लिक करें।
ग) 'स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) स्थिति की जांच' - लिंक को दबाए/क्लिक करें।
घ) दिए गए स्‍थान में आधार संख्‍या दर्ज करने के पश्‍चात् आधार पंजीकृत मोबाइल नम्‍बर पर आधार ओ.टी.पी दाखिल करें।
ङ) आवेदन की स्थिति की जांच करें- स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) आंवटित की जा चुकी है या नहीं।
च) यदि स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) आंवटित की जा चुकी है तो ई-पैन पी.डी.एफ (स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) पी.डी.एफ) की प्रति पाने के लिए डाउनलोड लिंक दबाए या क्लिक करें।

26. क्‍या मुझे प्रत्‍यक्ष स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन कार्ड) कार्ड मिलेगा?
उत्तर: नहीं, आपको ई- स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) जारी जी जाएगी जो स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) का वैध रूप है।

27. मैं कैसे प्रत्यक्ष स्‍थायी लेखा संख्‍या कार्ड पा सकता हॅू?
उत्तर: यदि स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) का आवंटन हो गया है तो नीचे दिए गए लिंक पर स्‍थायी लेखा संख्‍या दाखिल कर आप स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) की छपी हुई प्रति निकाल सकते है।
https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/ReprintEPan.html
https://www.utiitsl.com/UTIITSL_SITE/mainform.html

28. इस सुविधा द्धारा क्‍या में अपने स्‍थाई लेखा संख्‍या कार्ड (पैन कार्ड) में बदलाव कर सकता हॅू?
उत्तर: नही, कृपया बदलाव अनुरोध सुविधा के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाए।
https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html
https://www.pan.utiitsl.com/panonline_ipg/forms/csfPan.html/csfPreForm

29. यदि मैं तत्‍काल स्‍थायी लेखा संख्‍या (पैन) सुविधा का उपयोग नहीं कर पाता हूं तो किससे संपर्क करना होगा।
उत्तर: आप आयकर विभाग के ईमेल  epan@incometax.gov.in पर मेल कर सकते है।

कृप्या ध्यान दें-
इस पोस्ट के सभी स्रोत आयकर विभाग के वेबसाईट - https://www.incometaxindiaefiling.gov.in से सिर्फ जानकारी को ज्यादा लोगों तक पहुचाने के उद्देश्य से ली गई है। पाठकों से अनुरोध है की विस्तरीत जानकारी के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाईट - https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाए। 

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आधार आधारित ई पैन कार्ड अक्‍सर पूछे जाने वाले प्रश्‍न आधार आधारित ई पैन कार्ड अक्‍सर पूछे जाने वाले प्रश्‍न Reviewed by Niraj Kumar on 11:12 AM Rating: 5

1 comment:

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